दो बेटियों के हत्यारे सौतेले पिता को उम्रकैद की सजा
- छेड़छाड़ का किया था विरोध, अदालत ने कहा- पिता के रिश्ते को कलंकित किया
पंचकूला के गौरखनाथ-मढावाला में छह साल पहले चाकू से गोदकर दो बेटियों की हत्या करने वाले सौतेले पिता को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि हबीब शाह ने पिता जैसे रिश्ते को कलंकित किया है। इस तरह का अपराध समाज को झकझोरने वाला है और इसे किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कठोर दंड ही एकमात्र रास्ता है। हबीब शाह को अंबाला की केंद्रीय जेल भेजा गया है। पहले से जेल में बिताया गया समय सजा में शामिल होगा।
वारदात 15 मई 2019 को हुई थी। किराये के मकान में रहने वाली महिला सज्जो ने मामला दर्ज करवाया था। उसने बताया था कि 13 मई की रात हबीब शाह ने छोटी बेटी रिया के साथ छेड़छाड़ की थी। 22 वर्षीय आशिया और 18 वर्षीय शिफा ने इसका विरोध किया तो घर में झगड़ा हुआ। अगले दिन सुबह हबीब शाह ने गुस्से में आकर पहले आशिया को चाकू से गोदा और फिर शिफा को घर की गैलरी तक पीछा कर बेरहमी से मार डाला। रिया ने खुद को बाथरूम में बंद कर जान बचाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत केस दर्ज किया था।