मनीमाजरा (चंडीगढ़), 26 जुलाई (हप्र)
प्रशासन ने शहर की ईडब्ल्यूएस कालोनियों में रहने वाले लोगों को कुछ राहत दी है। प्रशासन के स्थानीय निकाय सचिव ने अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस कालोनियों के घरों को चालू वित्तीय सत्र और पिछले साल के हाउस टैक्स के भुगतान में 50 फीसदी की छूट दी गई है।
निगम ने इस साल पहली बार ईडब्ल्यूएस कालोनियों पर हाउस टैक्स लगाते हुए नोटिस जारी किया था। पिछले तीन साल का भी भुगतान मांगा गया था, लेकिन प्रशासन ने मंगलवार को यह भी निर्णय लिया है कि पिछले सालों के टैक्स का जो ब्याज और जुर्माना है वह भी पूरी तरह से माफ कर दिया गया है।
अब अगले साल ईडब्ल्यूएस कालोनियों के लोगों पर पूरा हाउस टैक्स लगेगा। इसके साथ ही प्रशासन ने सेल्फ असेसमेंट स्कीम को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है।
ईडब्ल्यूएस कालोनियों पर लगे हाउस टैक्स में 50 फीसद की छूट देने का प्रस्ताव दो माह पहले सदन ने पास किया था। इस समय शहर की 11 ईडब्ल्यूएस कालोनियों के 22 हजार घरों को हाउस टैक्स का नोटिस भेजा गया है। इनमें से 60 फीसद से टैक्स जमा करवा दिया है।