सुभाष चौहान
अम्बाला, 14 जुलाई
जिला प्रशासन द्वारा 2 सहकारी समितियों धीन व जोली को सील करने की कार्रवाई पर सहकारिता विभाग में बवाल मचा है। सहकारी समितियों की प्रबंधक कमेटियों से जुड़े पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। प्रबंधन समितियों ने प्रशासन के इस कदम पर एतराज जताया और कहा कि जब जिला प्रशासन समितियों को सील करने का अधिकार ही नहीं रखता तो फिर ऐसा कदम कैसे उठाया गया। याचिकाकर्ता एवं धीन सोसायटी के प्रधान सुखविंद्र सिंह ने बताया कि अदालत ने उपायुक्त अम्बाला से इस मामले में जवाब तलब किया है। अदालत में अगली तारीख 27 अक्तूबर लगी है। धीन सोसाइटी से सुखविंदर सिंह व जोली सोसाइटी से राजबाला ने दायर अपील कर कहा था कि दोनों सोसायटियों को सील करने से वहां के किसान तबके को नुकसान हुआ है क्योंकि सोसायटियों का काम रुक गया है। इसके चलते खाद और खातों का लेनदेन भी प्रभावित हुआ है। इनका कहना है कि सबसे ज्यादा चौंका देनी वाली बात यह है को धीन सोसायटी को लेकर किसी तरह की शिकायत तक नहीं है।
वहीं उपायुक्त अम्बाला ने इन दोनों सोसायटी के खातों को नए सिरे से खंगालने का कदम उठाया है। सोसायटी के पुराने खातों को अभी भी सील रखा हुआ है जबकि नए रिकॉर्ड लगाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने इसके लिए दोनों सोसायटियों की अलग-अलग दो टीमें ऑडिट के लिए गठित की हैं जो जल्द ही इनकी कार्यप्रणाली का उजागर सच उजागर करेंगी।