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जनवरी 2025 से बढ़ेगा वेतन, तीन श्रेणियों की नई दरें तय

मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी अधिसूचना, सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में लागू होगी नई संरचना हरियाणा सरकार ने राज्य के अंशकालिक (पार्ट टाइम) और दैनिक वेतनभोगी (डेली वेजिज) कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया है।...

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मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी अधिसूचना, सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में लागू होगी नई संरचना

हरियाणा सरकार ने राज्य के अंशकालिक (पार्ट टाइम) और दैनिक वेतनभोगी (डेली वेजिज) कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया है। यह नई वेतन दरें एक जनवरी 2025 से लागू होंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

सरकार के इस निर्णय से विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत हज़ारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार, राज्य को जीवनयापन की लागत के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रेणी-1 में आने वाले जिलों के कर्मचारियों के लिए सबसे अधिक वेतन दरें तय की गई हैं।

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इन जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों को 19,900 रुपये प्रतिमाह, 765 रुपये प्रतिदिन और 96 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा। लेवल-2 कर्मचारियों का वेतन 23,400 रुपये प्रतिमाह, 900 रुपये प्रतिदिन और 113 रुपये प्रति घंटा होगा, जबकि लेवल-3 के लिए 24,100 रुपये प्रतिमाह, 927 रुपये प्रतिदिन और 116 रुपये प्रति घंटा तय किया गया है।

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श्रेणी-2 जिलों में भी बढ़ा वेतन

श्रेणी-2 में शामिल जिलों में कार्यरत कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। यहां लेवल-1 कर्मचारियों को 17,550 प्रतिमाह, 675 प्रतिदिन और 84 प्रति घंटा वेतन मिलेगा। लेवल-2 के लिए यह दरें 21,000 प्रतिमाह, 808 प्रतिदिन और 101 प्रति घंटा तय की गई हैं। वहीं लेवल-3 कर्मचारियों को 21,700 प्रतिमाह, 835 प्रतिदिन और 104 प्रति घंटा वेतन प्राप्त होगा।

श्रेणी-3 जिलों के कर्मियों के लिए भी राहत

राज्य के अपेक्षाकृत कम जीवनयापन लागत वाले श्रेणी-3 जिलों में भी कर्मचारियों के वेतन में उचित बढ़ोतरी की गई है। यहां लेवल-1 कर्मचारियों को अब 16,250 प्रतिमाह, 625 प्रतिदिन और 78 प्रति घंटा मिलेगा। लेवल-2 के कर्मचारियों को 19,800 प्रतिमाह, 762 प्रतिदिन और 95 प्रति घंटा जबकि लेवल-3 के कर्मचारियों को 20,450 प्रतिमाह, 787 प्रतिदिन और 98 प्रति घंटा वेतन मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित संरचना स्थानीय आर्थिक स्थिति और क्षेत्रीय लागत को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

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