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शिक्षा का अधिकार : नियम तोड़े तो निजी स्कूलों पर भारी जुर्माना

हरियाणा शिक्षा विभाग सख्त, 10 सितंबर तक मांगी रिपोर्ट
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शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत दाखिलों को लेकर हरियाणा के निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग की पैनी नजर है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के संबंध में मौलिक शिक्षा निदेशालय ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों से खिलवाड़ करने वाले स्कूलों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बाबत शिक्षा मुख्यालय से शुक्रवार को सभी ज़िलो के शिक्षा अधिकारियों को पत्र ज़ारी किया है।

गौर हो कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों को गरीब तबके के बच्चों को भी दाखिला देना होता है। इस संबंध में बच्चे पर होने वाले खर्च को लेकर सरकार के स्पष्ट नियम हैं। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 10 सितंबर तक पूरी कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। साथ ही विभाग ने मान्यता पत्र को लेकर भी जानकारी मांगी है।

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विभागीय जांच में सामने आया है कि 1680 निजी स्कूलों ने आरटीई दाखिलों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। यदि नियमों की अनदेखी हुई तो इन स्कूलों को भारी जुर्माना भुगतना होगा। बताया गया कि एक हजार तक फीस वाले स्कूलों पर तीस हजार रुपया जुर्माना लगाया जाएगा। इसी अनुपात में जुर्माना तय होता है।

दाखिलों के अलावा मान्यता को लेकर भी कई स्कूलों पर तलवार लटकी है। ऐसे में जिन स्कूलों के पास मान्यता प्रमाण-पत्र नहीं है उन्हें नोटिस जारी कर उन्हें अलग श्रेणी में रखा जाएगा। शिक्षा विभाग ने अल्पसंख्यक दर्जे वाले स्कूलों से भी प्रमाणपत्र मांगे हैं। इनकी सूची सत्यापन के बाद तैयार की जाएगी।

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