पंचकूला, 8 जुलाई (ट्रिन्यू)
यहां सेक्टर 5 स्थित शालीमार मॉल के मालिक आरके अग्रवाल ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि नगर निगम की साधारण बैठक में 30 जून को पारित किया गया प्रस्ताव रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव मनमाना है और उन्हें गैर-कानूनी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नगर निगम की 30 जून की साधारण बैठक में शालीमार मॉल के संपत्ति कर के मामले में एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। कमेटी को नये सिरे से संपत्ति कर मूल्यांकन का अधिकार दिया गया है।
आज यहां प्रेस क्लब में प्रेस कांफ्रेंस में अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में उन्हें डिफाल्टर दिखाकर उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 2013 में संपत्ति कर संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद उन्होंने 33 लाख रुपये जमा करा दिये थे। निगम को बार-बार पत्र लिखकर यह बताने की मांग की गई कि मॉल की तरफ कितना संपत्ति कर बकाया है लेकिन निगम ने 2017 के 4,26,25,581 रुपये का संपत्ति कर नोटिस भेज दिया। इसके खिलाफ उन्होंने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने मॉल प्रबंधन को एक करोड़ रुपये जमा कराने और मंडल आयुक्त के यहां अपील करने के निर्देश दिये। कोर्ट के आदेशानुसार एक करोड़ की राशि जमा करा दी गई। उन्होंने बताया कि उनकी अपील पर मंडल आयुक्त ने 30 मार्च 2021 को इस मामले में स्पीकिंग आर्डर जारी करने के लिये निगम आयुक्त को आदेश दिये। निगम आयुक्त ने क्षेत्रीय कराधान अधिकारी को माॅल के संपत्ति कर का पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश दिये। पुनर्मूल्यांकन के बाद वित्त वर्ष 2008-09 से 2020-21 तक की अवधि का 18,75,563 रुपये का संपत्ति कर नगर निगम के पास अधिक जमा पाया गया। इसके बाद निगम ने 2021-22 के लिये संपत्ति कर व अग्नि कर 11,28,791 रुपये का बिल-कम-नोटिस भेजा। निगम ने यह राशि पहले से जमा अतिरिक्त राशि में समायोजित कर दी। उन्होंने कहा कि अब निगम के पास उनके 7,46,772 रुपये अधिक जमा हैं। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा उन्हें अवैध प्रस्ताव के तहत लक्षित किया गया है। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी निकाय विभाग को भी लिखा है और निगम का प्रस्ताव रद्द करने की मांग की है।