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Republic Day 2025 : चंडीगढ़ में ड्रोन और UAVs पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई, पढ़िए पूरी खबर

Republic Day 2025 : चंडीगढ़ में ड्रोन और UAVs पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई, पढ़िए पूरी खबर
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चंडीगढ़ , 8 जनवरी (ट्रिन्यू)

Republic Day 2025 : गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2025 को सेक्टर-17, परेड ग्राउंड, चंडीगढ़ में आयोजित होगा, जिसमें वीवीआईपी, वरिष्ठ अधिकारी और आम जनता शामिल होंगे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने चंडीगढ़ में ड्रोन और बिना चालक वाले विमानों (UAVs) की उड़ान पर 17 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया है।

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मुख्य बातें:

1. नो-फ्लाइंग जोन: पूरे चंडीगढ़ को ड्रोन और UAVs के लिए "नो-फ्लाइंग ज़ोन" घोषित किया गया है।

2. छूट: यह आदेश केवल पुलिस, अर्धसैनिक बल, वायुसेना, एसपीजी और सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

3. आदेश की अवधि: यह आदेश 17 जनवरी 2025 से लागू होकर 26 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।

4. उल्लंघन पर कार्रवाई: आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्णय सुरक्षा के मद्देनजर और आतंकी खतरों से निपटने के लिए लिया गया है।

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