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चंडीगढ़ में 10 साल से ज्यादा सेवा दे चुके सभी एसएसए शिक्षकों को नियमित करें : हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत नियुक्त उन सभी यूटी शिक्षकों को नियमित करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने 14 नवंबर तक 10 साल से ज्यादा सेवा पूरी कर ली है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने...
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत नियुक्त उन सभी यूटी शिक्षकों को नियमित करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने 14 नवंबर तक 10 साल से ज्यादा सेवा पूरी कर ली है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने फैसले में कहा कि पदों या नियमितीकरण नीति के अभाव में शिक्षकों को नियमित करने से वंचित नहीं किया जा सकता।

पीठ ने केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों को छह हफ्ते के भीतर जरूरी कार्यवाही करने का निर्देश दिया, साथ ही यह स्पष्ट किया कि ऐसा न करने पर स्वतः ही 'मान्य नियमितीकरण' लागू हो जाएगा। यह फैसला याचिकाकर्ता-शिक्षकों के मामले में सात याचिकाओं में आया।

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जस्टिस बंसल ने यह भी कहा कि भविष्य में इसी तरह की याचिकाओं से बचने और वादियों के साथ-साथ इस अदालत के बहुमूल्य समय, ऊर्जा और संसाधनों को बचाने के लिए, मैं प्रतिवादियों को यह निर्देश देना उचित समझता हूं कि इस फैसले को सभी समान स्थिति वाले शिक्षकों पर लागू करें।

पीठ ने कहा, 'याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद की गई थी। वे पूरी तरह से योग्य हैं। उनका चयन परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा स्वीकृत पदों पर किया गया था।'

 

 

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