मोहाली, 23 अप्रैल (निस)
विजिलेंस की ओर दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में मोहाली के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी प्रदीप कुमार की जमानत याचिका रद्द कर दी है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि स्क्रैप से भरे ट्रकों को याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार के माध्यम से आवश्यक कर का भुगतान किए बिना गोबिंदगढ़ व खन्ना में उनके संबंधित स्क्रैप डीलरों तक पहुंचाया जाना था। उनका मानना है कि याचिकाकर्ता ने कथित घटना में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। इस प्रकार वह इस स्तर पर नियमित जमानत का हकदार नहीं है।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में दलील रखी थी कि याचिकाकर्ता को मामले में झूठा फंसाया गया है। याचिकाकर्ता की कथित अपराधों में कोई भूमिका नहीं है। याचिकाकर्ता न तो किसी लोहे की मिल या फैक्टरी का मालिक है और न ही गोबिंदगढ़ या खन्ना में लोहे के स्क्रैप के प्रसंस्करण का काम कर रहा है। रिमांड के दौरान याचिकाकर्ता से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि स्क्रैप सामग्री पर जीएसटी नंबर के साथ उचित चालान/बिल था। एफआईआर में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला नहीं बनता क्योंकि रिमांड के दौरान या मामले की जांच में याचिकाकर्ता का किसी से कोई संबंध सामने नहीं आया।