पंचकूला, 21 मई (हप्र)
नगर निगम पंचकूला अपनी जमीन पर हो रहे खनन की रायल्टी वसूलने की तैयारी कर रही है। जल्द ही ठेकेदार को नोटिस देकर रायल्टी वसूली जाएगी। निगम की गांव जलौली, अलीपुर और नग्गल में लगभग 30 हेक्टेयर जमीन पर खनन विभाग द्वारा प्राइवेट ठेकेदार को खनन की इजाजत दी गई है। नियमानुसार ठेकेदार को 10 प्रतिशत राशि रायल्टी के तौर पर नगर निगम को जमा करवाना थी। ठेकेदार को 19 मई 2021 को खनन के लिए ठेका अलॉट हुआ था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी यह राशि जमा नहीं करवाई गई। पिछले दिनों महापौर कुलभूषण गोयल ने अधिकारियों की बैठक लेकर मामले में खनन विभाग से तालमेल करके रायल्टी राशि लाने के लिए कहा था। गोयल ने कहा कि निगम की जमीन की यदि रायल्टी जमा नहीं करवाई गई तो खनन बंद करवा दिया जाएगा।
एटीपी एमपी शर्मा की टीम ने सर्वे और खनन विभाग से जानकारी जुटाने के बाद ठेकेदार को नोटिस देने के लिए फाइल निगम आयुक्त के पास भेज दी है। अप्रूवल मिलते ही ठेकेदार को नोटिस सौंपकर पिछले एक साल की रायल्टी वसूली जाएगी। नगर निगम रॉयल्टी के तौर पर 29 लाख 55 हजार रुपये की राशि वसूलनी है। वहीं गांव सुखदर्शनपुर में भी पिछले तीन साल से खनन हो रहा है। यह जमीन शामलात बताई जा रही है। यहां पर लगभग 40 एकड़ जमीन पर खनन हो रहा है। यदि जमीन का मालिकाना हक नगर निगम का होगा, तो ठेकेदार को 10 प्रतिशत रायल्टी निगम को जमा करवानी पड़ेगी।
इन क्षेत्रों में खनन पर है रोक
नदी में ऐसे स्थान से खनन नहीं कर सकते, जहां खनन के कारण बाढ़ की आशंका हो। इसके अलावा गांव सभा व सरकार के स्वामित्व वाले भूखंड, सडक़, रेलवे लाइन, बांध के किनारे, श्मशान भूमि, कब्रिस्तान, धार्मिक भवन, बाग, आबादी, संरक्षित वन क्षेत्र, नगर निगम-प्राधिकरण क्षेत्र से मिट्टी खनन पर प्रतिबंध है।