नियम न मानने वाले पोल्ट्री फार्म होंगे बंद
पंचकूला, 17 मार्च (हप्र)
शिवालिक विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंसल एडवोकेट द्वारा दिसंबर में हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे गए लीगल नोटिस के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है। लीगल नोटिस के बाद विभाग हरकत में आया और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों की अवहेलना करने वाले पोल्ट्री फार्म के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। बोर्ड ने तीन विभागों के अधिकारियों की निगरानी एवं निरीक्षण कमेटी का भी गठन किया है और नियमों का उल्लंघन करने वाले पोल्ट्री फार्म मालिकों को नोटिस भी जारी किए गए । साथ ही मक्खियों और प्रदूषण पर नियंत्रण न करने वाले पोल्ट्री फार्मों को बंद करने की सिफारिश भी की गई है। दिसंबर 2024 में शिवालिक विकास मंच प्रदेश अध्यक्ष विजय बंसल ने हाई कोर्ट के अधिवक्ता दीपांशु बंसल के मार्फत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लीगल नोटिस भेज कर 31 दिसंबर 2024 तक सभी पोल्ट्री फार्मो के संचालकों से हाईकोर्ट के निर्देशानुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए नियम एवं शर्तों को लागू करवाने की मांग करते हुए चेतावनी दी थी कि 31 दिसंबर 2024 तक सभी नियमों का सख्ती से पालन ना किया गया तो वे कोर्ट में सरकार एवं प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विरुद्ध अवमानना का केस करेंंगे। इसके बाद बोर्ड और प्रशासन में हड़कंप सा पैदा हो गया और तुरंत बोर्ड ने निर्धारित किए गए नियमों को लागू करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कानूनी नोटिस का जवाब देते हुए बताया कि बोर्ड ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग पंचकूला, पशु चिकित्सा विभाग पंचकूला तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय पंचकूला के अधिकारियों की नियमित निगरानी और निरीक्षण की एक टीम का गठन किया गया है जो पंचकूला क्षेत्र में पोल्ट्री फार्मों की निगरानी तथा निरीक्षण करते हुए निर्धारित किए गए पर्यावरण दिशा निर्देशों और नियमों की अनुपालन सुनिश्चित करने की कार्रवाई आरंभ कर दी है । अधिकारियों ने एक रिपोर्ट बनाकर नियमों का पालन न करने वाले पोल्ट्री फार्म को बंद करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। नियमों की पालना न करने वाले पोल्ट्री फार्म को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं।