चंडीगढ़/पंचकूला, 17 नवंबर (नस)
शिरोमणि अकाली दल के महासचिव शिव कुमार और आम आदमी पार्टी के नेता शकील मोहम्मद ने चुनाव आयोग की वार्ड आरक्षित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाये हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर याची ने अपील की कि वार्डों को आरक्षित करने के चुनाव आयोग के 19 अक्तूबर के फैसले को खारिज किया जाये। उन्होंने तर्क दिया कि 2011 से 2021 के बीच कई काॅलोनियों को तोड़ा और हटाया गया है। कई कालोनियों ऐसी भी हैं, जो अस्तित्व में नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा वार्ड आरक्षित करते समय ऐसी काॅलोनियों की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। याची ने हाईकोर्ट में कहा कि वार्ड 7, 16, 19, 24, 26, 28 व 31 को इसी आधार पर आरक्षित रखने का फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा से पहले उनकी याचिका पर सुनवाई हो।
23 तक चुनाव घोषित न हों : अदालत
हाईकोर्ट ने इस पर चुनाव आयोग को आदेश दिया कि 23 नवंबर तक चुनाव घोषित न किए जाये। हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान कांग्रेस पार्षद और नगर निगम में विपक्ष के नेता देवेंदर सिंह बबला ने भी पक्ष बनने की अर्जी दाखिल की।
हाईकोर्ट ने रोक लगाकर हटाई
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव पर हाईकोर्ट ने बुधवार सुबह लगाई रोक हटा दी। हाईकोर्ट ने प्रशासन के आग्रह पर यह रोक का आदेश रद्द कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई की अर्जी मंजूर करते हुए गुरुवार को मुख्य याचिका पर सुनवाई का निर्णय लिया।