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कार की टक्कर से दिव्यांग हुए व्यक्ति को 22.43 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश

सात साल पुराने सड़क हादसे के मामले में नारायणगढ़ के रहने वाले कृष्ण कुमार को चंडीगढ़ जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने कृष्ण कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें 22.43 लाख रुपये...
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सात साल पुराने सड़क हादसे के मामले में नारायणगढ़ के रहने वाले कृष्ण कुमार को चंडीगढ़ जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने कृष्ण कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें 22.43 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की रकम आरोपी कार चालक की इंश्योरेंस कंपनी को भरनी पड़ेगी। मामला 15 जून, 2018 का है। कृष्ण कुमार अपनी बाइक से शिमला से आगे रामपुर बुशहर किसी जरूरी काम से आया था। रास्ते में एक तेज रफ्तार और लापरवाही से आती कार ने उन्हें टक्कर मार दी। कार चालक नितीश कुमार हादसे के बाद मौके से भाग गया, लेकिन एक किलोमीटर आगे जाकर उसकी कार सड़क किनारे टकरा गई। डाक्टरों ने कृष्ण को 60 प्रतिशत विकलांगता का शिकार बताया। हालांकि अब वह ड्राइविंग का काम नहीं कर सकते, इसलिए ट्रिब्यूनल ने उन्हें 100 प्रतिशत दिव्यांग माना। कृष्ण कुमार ने दावा किया था कि वह चालक के रूप में 20,000 रुपये मासिक कमाते थे, लेकिन इसका कोई सबूत पेश नहीं कर सके। इसके बावजूद कोर्ट ने चिकित्सकीय रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर उनके हक में फैसला सुनाया। वहीं, बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड ने इस याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन उनकी दलीलों को ट्रिब्यूनल ने स्वीकार नहीं किया और कंपनी को 22.43 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश दिया।

 

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