कैदियों से जबरन वसूली, झूठे मामले में फंसाने के जुर्म में एक साल की कैद
सीबीआई की विशेष अदालत ने खुफिया ब्यूरो (आईबी) के एक निरीक्षक को सीबीआई अधिकारी बनकर विचाराधीन कैदियों से जबरन वसूली करने या निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाने के जुर्म में एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई...
Advertisement
सीबीआई की विशेष अदालत ने खुफिया ब्यूरो (आईबी) के एक निरीक्षक को सीबीआई अधिकारी बनकर विचाराधीन कैदियों से जबरन वसूली करने या निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाने के जुर्म में एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई के लोक अभियोजक ने बताया कि विशेष सीबीआई न्यायाधीश की अदालत ने दोषी हरप्रीत सिंह उर्फ एचएस संधू पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई के लोक अभियोजक ने बताया कि शिकायतकर्ता ने हरप्रीत के खिलाफ सीबीआई से शिकायत की थी कि हरप्रीत अपने सहयोगी विकास भारती के माध्यम से 70 हजार रुपये की मांग करते हुए धमकी दे रहा है कि ऐसा न करने पर उसे सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी। सीबीआई ने मामले का पर्दाफाश किया और विकास को हरप्रीत के नाम पर 70 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
Advertisement
Advertisement
×