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चंडीगढ़ में OBC छात्रों को मिलेगा तीन फीसदी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह शैक्षणिक सत्र 2025-26 से केंद्र शासित क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 3 फीसदी आरक्षण लागू करे। यह आदेश चीफ जस्टिस बीआर गवई...
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सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह शैक्षणिक सत्र 2025-26 से केंद्र शासित क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 3 फीसदी आरक्षण लागू करे। यह आदेश चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सेक्टर-32 के एमबीबीएस प्रॉस्पेक्टस में ओबीसी को आरक्षण न देने को चुनौती दी गई थी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन एक सप्ताह के भीतर आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2025-26 में 3 फीसदी आरक्षण से शुरुआत की जाएगी और इसे आगामी छह वर्षों में चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 27 फीसदी तक ले जाया जाएगा। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था उन पाठ्यक्रमों पर लागू होगी, जिनकी काउंसलिंग या दाखिला प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। जिन कोर्सों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां यह नीति 2026-27 सत्र से लागू की जाएगी।

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कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि भविष्य में चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन आने वाले सभी शिक्षण संस्थानों के प्रवेश प्रॉस्पेक्टस में इस आरक्षण नीति को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

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