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अब सुरक्षा जमा पर बिजली निगम देगा 6.5 प्रतिशत ब्याज

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अब कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की ओर से जमा की गई सुरक्षा राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) पर 6.5% सालाना ब्याज देने का बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागू होगा। निगम...
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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अब कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की ओर से जमा की गई सुरक्षा राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) पर 6.5% सालाना ब्याज देने का बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागू होगा। निगम ने आदेश में साफ किया है कि यह ब्याज साल भर में जितना भी बनेगा, उसे अगले वित्त वर्ष की पहली बिलिंग साइकिल में उपभोक्ता के बिजली बिल में समायोजित कर दिया जाएगा। यानी उपभोक्ता को यह रकम सीधे उसके बिल में एडजस्ट होकर मिलेगी।सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि अगर किसी कारण से यह ब्याज पहली बिलिंग साइकिल में समायोजित नहीं किया जाता, तो निगम को उस पर 18% की दर से अतिरिक्त ब्याज देना होगा। यह आदेश हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के नियमों के मुताबिक जारी किया गया है। आयोग के प्रावधानों में स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं से ली गई सुरक्षा राशि पर ब्याज देना बिजली निगम की जिम्मेदारी है।

इस नए फैसले से निगम के कर्मचारियों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा। पहले ब्याज के भुगतान में कई बार देरी होती थी, लेकिन अब समय पर समायोजन न होने की स्थिति में निगम पर भारी ब्याज का बोझ पड़ेगा। इससे उपभोक्ताओं को उनका हक समय पर मिलने की संभावना और मजबूत होगी।

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