Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

सेवानिवृत्त एआईजी जगदीप सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

सीबीआई की विशेष अदालत ने मोहाली फेज-2 निवासी पूर्व एआईजी जगदीप सिंह के खिलाफ खुली तारीख वाले गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। सीबीआई कोर्ट की विशेष न्यायाधीश की अदालत में एसबीआई/एससीबी इंस्पेक्टर रामबीर ने एक याचिका दायर की थी।...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

सीबीआई की विशेष अदालत ने मोहाली फेज-2 निवासी पूर्व एआईजी जगदीप सिंह के खिलाफ खुली तारीख वाले गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। सीबीआई कोर्ट की विशेष न्यायाधीश की अदालत में एसबीआई/एससीबी इंस्पेक्टर रामबीर ने एक याचिका दायर की थी। इससे पहले जगदीप सिंह को 22 मार्च, 2023 को भगौड़ा अपराधी घोषित किया जा चुका है।

इस मामले में दायर याचिका में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्पेशल क्राइम ब्रांच चंडीगढ़ में केस दर्ज किया गया था, जो 1995 की परमजीत कौर बनाम पंजाब राज्य नामक एक आपराधिक रिट याचिका में पारित किया गया था। यह याचिका आतंकवाद के दौरान पंजाब पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार से संबंधित थी। उक्त जांच के दौरान जसबीर कौर की शिकायत पर एक और मामला दर्ज किया गया, जिसके पति अरूड़ सिंह को तत्कालीन एसएचओ जगदीप सिंह ने मुठभेड़ में मारा हुआ दिखाया था और यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। इसके अलावा, तत्कालीन एसएचओ जगदीप सिंह पर परमजीत सिंह पंजवड़ा की मां महिंदर कौर का अपहरण कर उसे गायब करने का भी आरोप है। जांच पूरी होने पर सीबीआई ने 27 फरवरी 2021 को पटियाला के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जगदीप सिंह सहित 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोपी जगदीप सिंह मुकदमे के दौरान फरार हो गया था और उसे 22 मार्च, 2023 को सीबीआई मोहाली के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश हरिंदर सिद्धू की अदालत ने भगौड़ा अपराधी घोषित कर दिया था।

Advertisement

Advertisement
×