चंडीगढ़ प्रशासन में आउट ऑफ टर्न आवास आवंटन पर नयी पाबंदी
चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी आवास आवंटन नियमों में बड़ा संशोधन किया है। अब आउट ऑफ टर्न (क्रम से हटकर) आवास आवंटन का लाभ किसी अधिकारी या कर्मचारी को केवल एक बार ही दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इस कदम से आवास वितरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और संतुलित बनेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यदि एक बार इस सुविधा का लाभ ले चुका है तो उसे दोबारा यह अवसर नहीं मिलेगा। हालांकि, अगर किसी कर्मचारी का स्थानांतरण गैर-पात्र कार्यालय में हो जाने के कारण उसे आवास लौटाना पड़ता है और बाद में पुनः पात्र कार्यालय में तबादला होता है, तो वह इस लाभ का पुनः हकदार रहेगा। इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि ‘सरकारी आवास (चंडीगढ़ प्रशासन सामान्य पूल) आवंटन नियम, 1996’ में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। संशोधित नियमों के अनुसार, यदि कोई अधिकारी अपने हक से नीचे की श्रेणी के आवास में रह रहा है तो उसके मामले में उच्च श्रेणी के आवास के लिए आउट ऑफ टर्न आवंटन पर विचार किया जा सकता है।