Neha Ahlawat Murder Case: 15 साल पुराने मामले में टैक्सी ड्राइवर दोषी करार, सजा का ऐलान कल
Neha Ahlawat Murder Case: चंडीगढ़ की अदालत ने 21 वर्षीय छात्रा नेहा अहलावत की हत्या के 15 साल पुराने मामले में आरोपी टैक्सी ड्राइवर मोनू कुमार, निवासी शाहपुर कॉलोनी, सेक्टर-38 वेस्ट चंडीगढ़ को दोषी करार दिया है। अदालत द्वारा दी जाने वाली सजा का ऐलान शुक्रवार को किया जाएगा।
2010 में जंगल से मिला था खून से लथपथ शव
चंडीगढ़ पुलिस ने 30 जुलाई 2010 को सेक्टर-38 के जंगल क्षेत्र से नेहा का अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ शव मिलने के बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
नेहा के पिता के अनुसार 30 जुलाई 2010 की शाम करीब 6 बजे नेहा स्कूटर पर सेक्टर-15 में इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के लिए निकली थी।
रात 9 बजे तक घर न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।
एक सहेली ने बताया कि वह शाम करीब 7.30 बजे नेहा से मिली थी, जो 15 मिनट बाद वहां से चली गई थी। बाद में परिवार को सूचना मिली कि नेहा का स्कूटर सेक्टर-38 वेस्ट टैक्सी स्टैंड पर खड़ा है और उस पर खून के निशान हैं।
परिवार वहां पहुंचा तो सड़क के दूसरी ओर झाड़ियों में नेहा घायल अवस्था में पड़ी मिली। PGI ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
10 साल तक पुलिस को नहीं मिला सुराग
लंबे समय तक जांच आगे नहीं बढ़ पाई और 2020 में पुलिस ने मामले को बंद कर दिया। इस मामले में breakthrough तब आया जब 2022 में सेक्टर-38 क्षेत्र में ही एक अन्य महिला मंदीप की हत्या और बलात्कार के आरोप में पुलिस ने मोनू कुमार को गिरफ्तार किया।
इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के संदिग्ध व्यक्तियों के DNA नमूने लिए। मोनू का DNA मंदिप केस से मेल खा गया।पूछताछ में उसने नेहा अहलावत की हत्या का भी कबूलनामा किया। पुलिस ने बताया कि उसका DNA नमूना नेहा अहलावत से मिले साक्ष्यों से भी मैच हुआ।
अदालत ने माना अपराध सिद्ध
सभी साक्ष्यों—DNA, मेडिकल रिपोर्ट और स्वीकारोक्ति—को देखते हुए अदालत ने मोनू कुमार को को दोषी करार दे दिया। सजा का ऐलान आज (शुक्रवार) किया जाएगा।
