मोहाली में पार्किंग संकट का मामला :डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह की याचिका पर कोर्ट ने सरकार को 10 जुलाई के लिए जारी किया नोटिस
मोहाली, 24 अप्रैल (निस)
मोहाली में पार्किंग की अत्यंत खराब हालत को लेकर आखिरकार न्यायिक कार्रवाई आरंभ हो गई है। डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी द्वारा मोहाली की पार्किंग व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताते हुए अपने वकीलों के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुनीत गोयल की बेंच ने सरकार को 10 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि मोहाली निवासियों को हर रोज पार्किंग की कमी के कारण भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अस्पतालों, मॉलों, लैबों, और शिक्षा संस्थानों के पास न ही योग्य पार्किंग सुविधाएं हैं, न ही सरकारी नक्शों में संवैधानिक तरीके से पार्किंग की योजना है।
डिप्टी मेयर ने दलील दी कि मौजूदा पार्किंग नीतियां 2007-2009 की हैं जब गाड़ियों की संख्या काफी कम थी, लेकिन आज हर घर में दो-तीन गाड़ियां आम बात हो चुकी है। ये नीतियां अब बेअसर हैं और एक नई, आधुनिक और हकीकत-आधारित पार्किंग नीति लाने की जरूरत है।
याचिका में यह भी मांग की गई कि नई इमारतों को मल्टी-स्टोरी पार्किंग के साथ मंजूरी दी जाए। नक्शे में चार स्टोरी मकानों की इजाजत दी जाए जिसके नीचे स्टिल्ट पार्किंग जरूरी की जाए। कुलजीत सिंह बेदी ने कहा कि गमाडा द्वारा खुद भी बहुमंजिला इमारतें बनाई गई हैं और प्राइवेट बिल्डरों को भी 18 मंजिलों की इमारतों को मंजूरी मिल रही है, तो घरेलू इलाकों में भी चार मंजिलों तक इजाजत दी जाए, ताकि अंदरूनी पार्किंग हो सके।
बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने कहा कि मोहाली निवासियों के लिए यह फैसला एक बड़ी उम्मीद जगा रहा है कि शहर के पार्किंग संकट का कोई उपयुक्त हल निकाला जाएगा।