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मोहाली नगर निगम की कड़ी चेतावनी : तीन दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया तो होगी बड़ी कार्रवाई

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद नगर निगम मोहाली ने शहर के सभी निवासियों, दुकानदारों, संस्थाओं और बाजारों को अंतिम बार आगाह करते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि ग्रीन...

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद नगर निगम मोहाली ने शहर के सभी निवासियों, दुकानदारों, संस्थाओं और बाजारों को अंतिम बार आगाह करते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि ग्रीन बेल्टों, फुटपाथों, बाजारों तथा किसी भी सरकारी भूमि पर किए गए सभी प्रकार के अवैध कब्ज़े तीन दिनों के भीतर स्वयं हटाए जाएं। ऐसा न करने पर नगर निगम, गमाडा और पुलिस की संयुक्त टीम बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के सीधी कार्रवाई शुरू कर देगी। यह नोटिस शुक्रवार को जारी किया गया।

नगर निगम कमिश्नर परमिंदर पाल सिंह ने स्पष्ट किया कि यह चेतावनी हर व्यक्ति और संस्था पर समान रूप से लागू होगी। उन्होंने कहा कि तीन दिनों की मोहलत पूरी होने के बाद यदि किसी भी स्थान पर अवैध कब्ज़ा मिला, तो हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार गठित संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी और इसके दौरान होने वाले किसी भी नुकसान की ज़िम्मेदारी संबंधित व्यक्ति या संस्था की स्वयं की होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह अंतिम नोटिस है और इसके बाद कोई अलग से नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।

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नगर निगम की सख्ती के बाद शहर में ग्रीन बेल्टों और फुटपाथों पर कब्ज़ा करने वालों में हलचल तेज़ हो गई है। निगम ने अपील की है कि लोग स्वयं अवैध कब्ज़े हटाएँ और शहर को स्वच्छ व व्यवस्थित रखने में सहयोग दें। निगम का कहना है कि जबकि यह कार्रवाई अदालत के दायरे में है, इसलिए किसी प्रकार का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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फेज 4 और फेज़ 5 पहले निशाने पर

एक अलग आदेश में कमिश्नर परमिंदर पाल सिंह ने 2 दिसंबर से शुरू होने वाले अभियान के लिए अधिकारियों की ड्यूटियाँ निर्धारित कर दी हैं। ऑपरेशन की शुरुआत फेज़ 4 और फेज़ 5 से की जाएगी। म्युनिसिपल टाउन प्लानर रजनीश वधवा और दो आर्किटेक्टों को संयुक्त रूप से कार्रवाई की कमान सौंपी गई है, जबकि नगर निगम और गमाडा के कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे।

अभियान के लिए नगर निगम और गमाडा द्वारा एक–एक जेसीबी मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही तहबज़ारी विभाग के सुपरिंटेंडेंट को बाजारों में अवैध कब्ज़े हटाने की विशेष ज़िम्मेदारी दी गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि कई बाजारों के पिछले हिस्सों में शोरूम मालिकों ने स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के अवैध विस्तार कर रखे हैं, जिन्हें भी निशाने पर लिया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा अभियान अदालत में लंबित मानहानि के मुक़दमे से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि शहर से सभी प्रकार के अवैध कब्ज़े तुरंत हटाए जाएँ। इसी वजह से नगर निगम ने तीन दिन की अंतिम समय सीमा तय करते हुए 2 दिसंबर से बड़े पैमाने पर संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया है।

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