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मोहाली अदालत का कड़ा फैसला : नशीले इंजेक्शन और अफीम रखने पर दो दोषियों को सजा व जुर्माना

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशीले इंजेक्शन और शीशियां बरामद होने के मामले में दो ऑटो चालकों को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषियों की पहचान गांव सोहाना...

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अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशीले इंजेक्शन और शीशियां बरामद होने के मामले में दो ऑटो चालकों को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषियों की पहचान गांव सोहाना निवासी हरजीत सिंह बैदवान और गुरलाल उर्फ अमन के रूप में हुई, हालांकि अमन की मृत्यु अदालती कार्रवाई के दौरान हो गई थी। जनवरी 2021 में थाना फेज-11 पुलिस ने सेक्टर-66 के पास चेकिंग के दौरान ऑटो से 14 नशीले इंजेक्शन, 14 शीशियां और 7 सिरिंज बरामद की थीं।

वहीं, एक अन्य मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गांव रायचंद, जिला जींद निवासी मोनू को 1 किलो अफीम रखने का दोषी ठहराते हुए 3 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। थाना लालड़ू पुलिस ने उसे आईटीआई चौक के पास बस स्टॉप से गिरफ्तार किया था। दोनों ही मामले अदालत में विचाराधीन थे।

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