एयरफोर्स स्टेशन के एक हजार मीटर के दायरे में नहीं बिकेगा मांस
मोहाली, 18 जून (निस)
ज़िले की कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से ज़िला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कई महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जो 10 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। सबसे पहले, एयरफोर्स स्टेशन के एक हज़ार मीटर के दायरे में मांसाहारी दुकानों के संचालन और भोजन की बची-खुची सामग्री को खुले में फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि खुले में फेंकी गई मांसाहारी वस्तुओं से मांसाहारी पक्षी आकर्षित होते हैं, जिससे विमानों के साथ टकराव की आशंका बनी रहती है और इससे गंभीर हादसे हो सकते हैं।
दूसरे आदेश में, मकान मालिकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने किरायेदारों, नौकरों और पेंइंग गेस्ट का पूरा विवरण एक सप्ताह के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाएं। यह आदेश पहले से रह रहे किरायेदारों पर भी लागू होगा। प्रशासन का मानना है कि बाहरी राज्यों से आए कुछ तत्व अमन-शांति में विघ्न डाल सकते हैं, इसलिए पुलिस रिकॉर्ड में जानकारी अनिवार्य की गई है। तीसरे आदेश में, ज़िले की किसी भी सरकारी-निजी इमारत, पानी की टंकी, टेलीफोन टावर आदि पर चढ़कर या उनके आसपास धरना-प्रदर्शन करने, सड़कें जाम करने पर सख्त मनाही है। इस तरह के विरोध प्रदर्शन में जान-माल की हानि का खतरा और कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका होती है। इसके अतिरिक्त, ज़िले में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विवाह समारोह, धार्मिक स्थलों या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में हथियार लेकर जाने या उनका प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।