चंडीगढ़, 25 अप्रैल (ट्रिन्यू)
चंडीगढ़ में बढ़ रहे कोरोना केसों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने फेस मास्क जरूरी कर दिया है। इस संबंध में यूटी के एडवाइजर धर्मपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। नयी गाइडलाइंस के अनुसार अब शहर के सार्वजनिक परिवहन, सिनेमा हॉल, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और निजी कार्यालयों और सभी प्रकार की इंडोर सभाओं में तत्काल प्रभाव से फेस मास्क लगाना जरूरी कर दिया है। फेस मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके बाद चंडीगढ़ के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यहां गाइडलाइन जारी की है। अब चंडीगढ़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में, एजुकेश्नल इंस्टीट्यूट्स जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी जैसी जगहों, सभी सरकारी और निजी दफ्तरों के अलावा सभी इंडोर मीटिंग्स में फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इन सभी जगहों पर बिना फेस मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति इन सभी जगहों पर फेस मास्क नहीं लगाता है तो उन पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। ये नियम तत्काल लागू कर दिए गए हैं।
15 से 18 साल के 92 प्रतिशत को लगा टीका
प्रशासक सलाहकार धर्मपाल ने यूटी प्रशासन के सचिव स्वास्थ्य के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग से स्कूलों में लगातार विशेष शिविरों की व्यवस्था कर रहा है। शनिवार और रविवार को भी विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 15 वर्ष से 18 वर्ष के आयु वर्ग के 92 प्रतिशत बच्चों ने पहली खुराक ले ली है और इनमें से 54 प्रतिशत ने अपनी दूसरी खुराक भी ले ली है। 12 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के केवल 37 प्रतिशत बच्चों ने पहली खुराक ली है।