पैसा हड़पने पर मेजर बर्खास्त, तीन साल जेल की सजा
अपने सहायक को बैंक से कर्ज लेने के लिए फुसलाने और उसका पैसा इधर-उधर करने के आरोप में समरी जनरल कोर्ट मार्शल (एसजीसीएम) ने एक मेजर को सेवा से बर्खास्त करते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यह मामला तब सामने आया था, जब राजपूताना राइफल्स से ताल्लुक रखने वाला यह अधिकारी जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात था। जिस सिपाही से उसने पैसे मांगे थे वह उसका सहायक था।
मेजर पर सेना अधिनियम की धारा 45, 52 और 63 के तहत तीन मामलों में मुकदमा चलाया गया। आरोपपत्र के अनुसार, आरोपी अफसर ने जनवरी से मई 2021 के बीच अपनी बटालियन के एक सैनिक को भारतीय स्टेट बैंक से लोन लेने के लिए प्रेरित किया, ताकि उस राशि का उपयोग वह खुद कर सके। उसने सैनिक की जानकारी के बिना उसके नाम पर एसबीआई से 11.39 लाख रुपये का लोन प्राप्त कर लिया और उसके बाद, सेना के नियमों का उल्लंघन करते हुए, तत्काल घरेलू आवश्यकता का हवाला देते हुए सैनिक से उपरोक्त राशि 'अनुचित रूप से उधार ली' और 3.03 लाख रुपये अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए।
अधिकारी ने आरोपों को गलत बताते हुए खुद को निर्दोष बताया था। मामले में अभियोजन पक्ष के वकील ब्रिगेडियर डीके अहलूवालिया (सेवानिवृत्त) ने बताया, 'मुकदमे के दौरान अधिकारी के बैंक खाते और वित्तीय लेनदेन भी सामने आये, जिससे पता चला कि उन्हें महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोगों से अलग-अलग रकम प्राप्त हो रही थी।'