चंडीगढ़ (ट्रिन्यू) :
पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा इस साल एलएलएम का एंट्रेंस टेस्ट न कराये जाने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पीयू को तीन हफ्ते के भीतर अपना जवाब दायर करने को कहा है। 12 जनवरी को इस मामले में अंतिम सुनवाई होनी है। उदय प्रताप सिंह की याचिका पर कोर्ट ने साफ किया है कि अगर तय समय के भीतर जवाब दायर नहीं किया गया तो पंजाब यूनिवर्सिटी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, आपदा प्रबंधन रिलीफ फंड में 25 हजार रुपये जमा कराने होंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई रीज्वाइंडर वगैरह है तो एक हफ्ते के भीतर फाइल किया जाये और शिकायतकर्ता को इसकी कॉपी उपलब्ध करायी जाये। इस साल पीयू ने पांच साला बीए-एलएलबी/बीकॉम-एलएलबी का भी एंट्रेंस नहीं कराया। कोरोना के चलते पीयू ने इस बार आनर्स कोर्सों यानी यूजी व पीजी के लिये भी कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली।