मोहाली, 4 जुलाई (निस)
मोहाली की रीयल एस्टेट मार्केट को झटका देते हुए जिला प्रशासन ने वर्ष 2022-23 के लिए रिहायशी व कमर्शियल दोनों के कलेक्टर रेटों को क्षेत्र के आधार पर 35 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है। नई दरें आज लागू हो गई। विस्तृत दर सूची वेबसाइट पर डाल दी गई है। प्रशासन ने निर्माण शुल्क भी 700 वर्ग गज बढ़ाकर 2 हजार वर्ग गज कर दिया है। इस फैसले का मतलब है जायदाद के खरीददार को सब रजिस्ट्रार के दफ्तर के साथ रजिस्टर्ड हर लेन देन पर स्टाम्प ड्यूटी के रूप में बढ़ी हुई फीस का भुगतान करना होगा। अब अगर कोई व्यक्ति 1 कनाल के प्लाट की रजिस्ट्री करवाना चाहता है तो उसको पहले 8.80 लाख रुपये की बजाय 12 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ प्रापर्टी सलाहकारों को लगता है कि यह दरों को बढ़ाने का सही समय नहीं था क्योंकि रीयल एस्टेट मार्केट अभी ही कोविड-19 के प्रभाव से बाहर आई है। बढ़ी हुई दरों के साथ माजरी तहसील में आज दो से तीन रजिस्ट्रियां हुईं जबकि तीन से चार जीपीए हुईं जबकि इससे पहले रोजाना 10 से 12 रजिस्ट्रियां हुआ करती थीं।
मोहाली प्रापर्टी कंसलटेंट्स एसोसिएशन (एमपीसीए) के पूर्व चेयरमैन शैलेंदर आनंद ने कहा कि इस फैसले के साथ रीयल एस्टेट मार्केट धीमी हो जाएगी। जिले में दरें बहुत ज्यादा हैं। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस लेन देन के मूल्य पर आधारित है।
अक्तूबर 2020 से पहली लहर के घटने के बाद जब ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथारिटी (गमाडा) अपनी कुल 113 संपत्तियों में से लगभग आधी को बेचकर केवल 417 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही थी। अक्टूबर 2021 में थोड़ा सुधार हुआ जब रेगुलेटरी अथारिटी ने दो नीलामियों के माध्यम से 520 करोड़ रुपये कमाए।