पुलिस बल की मौजूदगी में एलांते मॉल की बिल्डिंग वॉयलेशन पर चला पीला पंजा
रविवार सुबह इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 के नेक्सस एलांते मॉल के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पार्किंग स्पेस पर बनी लैंडस्केपिंग और ग्रीनरी पर बुलडोजर बुलडोजर चलाया। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने 35,040 स्क्वॉयर फीट एरिया में बिल्डिंग वॉयलेशन करने...
रविवार सुबह इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 के नेक्सस एलांते मॉल के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पार्किंग स्पेस पर बनी लैंडस्केपिंग और ग्रीनरी पर बुलडोजर बुलडोजर चलाया। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने 35,040 स्क्वॉयर फीट एरिया में बिल्डिंग वॉयलेशन करने पर शोकॉज नोटिस जारी किया था, जिसके बाद रविवार सुबह ही इस वॉयलेशन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रशासन का अमला सुबह ही जेसीबी मशीन लेकर एलांत मॉल पहुंच गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। एसडीएम ईस्ट कम असिस्टेंट एस्टेट ऑफिसर ने यह नोटिस शनिवार को एलांते मॉल प्रबंधन (मैसर्स सीएसजे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) को भेजा।
मॉल को पहले भी सुनवाई का मौका दिया गया था लेकिन पूरी वॉयलेशन नहीं हटाई गई। जिससे रविवार को बिल्डिंग वॉयलेशन हटाने के साथ सीलिंग की कार्रवाई की गई। एस्टेट ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार एलांते मॉल में 10 प्रमुख बिल्डिंग वॉयलेशन की गई हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी पार्किंग क्षेत्र में पाई गई है। यहां 22 हजार स्क्वॉयर फीट एरिया वाहनों की पार्किंग के लिए आरक्षित था, उसे लैंडस्कैपिंग और ग्रीनरी में बदल दिया गया। वहीं, 3 हजार स्क्वॉयर फीट ओपन स्पेस में बिना मंजूरी ओपन कैफे चल रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि मॉल के बेसमेंट में, जिसे किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, वहां डे केयर सेंटर, कैंटीन, वॉशरूम और मेस जैसी सुविधाएं संचालित की जा रही हैं। प्रशासन के संपदा विभाग ने 8 अगस्त को एलांते मॉल का निरीक्षण किया था। मॉल प्रबंधन को दो महीने का समय और सुनवाई का अवसर देने के बाद भी सुधार न होने पर अब नोटिस जारी हुआ है। नियमों के अनुसार, 8 रुपये प्रति स्क्वॉयर फीट प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। चंडीगढ़ एस्टेट रूल्स-2007 और कैपिटल ऑफ पंजाब (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट-1952 के तहत नोटिस भेजा गया है। संपदा विभाग ने रविवार को मौके पर पहुंचकर वॉयलेशन हटाने की कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।

