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मोहाली में पानी का दुरुपयोग किया तो कटेगा कनेक्शन

पहली बार उल्लंघन पर 2500, दूसरी बार 5000 लगेगा जुर्माना
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मोहाली, 23 मई (निस)

गर्मी के मौसम में पीने योग्य पानी की लगातार और सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) द्वारा निवासियों से सहयोग की अपील की गई है। गमाडा साफ और उच्च गुणवत्ता वाला पानी उचित दबाव पर उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन गर्मी में पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए 25 मई से 30 जुलाई तक कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। गमाडा के मुख्य इंजीनियर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, गमाडा क्षेत्र में पीने योग्य पानी की आपूर्ति से संबंधित कुछ कार्यों पर रोक लगाई गई है। इन हिदयातों में कहा गया है कि घरों में लॉन या गमलों को पाइप से पानी देना केवल शाम 5 बजे के बाद ओवरहेड टैंक से ही किया जा सकता है, डायरेक्ट सप्लाई से नहीं। गाड़ियों या स्कूटरों को टैप से जुड़े पाइप द्वारा धोने की सख्त मनाही है।

इसके अलावा वरांडा, बालकनी, छत या सड़कों को पानी से धोना, पाइपलाइन पर सीधे लगे टुल्लू पंप का उपयोग सख्त वर्जित है। छत वाले टैंक या डेजर्ट कूलर से पानी का ओवरफ्लो तुरंत ठीक कराना अनिवार्य है, फरूल से मीटर तक किसी अन्य तरीके से पानी की बर्बादी न होने देना, लाइन में लीकेज हो तो तुरंत मरम्मत करवाना शामिल है। इन निर्देशों के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा, उसके लिए नियमों के अनुसार पहली बार उल्लंघन पर 2500 का जुर्माना, दूसरी बार 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी, जो 10,000 का जुर्माना भरने के बाद ही पुनः चालू की जाएगी।

इसी प्रकार नई इमारतों के निर्माण के दौरान यदि पानी की बर्बादी होती है तो एक बार चेतावनी देकर पानी की आपूर्ति तुरंत रोक दी जाएगी।

 

 

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