एक महीने में फैसला नहीं हुआ तो जाएंगे हाईकोर्ट
मोहाली, 8 जुलाई (निस)
मोहाली नगर निगम के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि मोहाली नगर निगम द्वारा पारित सीमा विस्तार प्रस्ताव को एक महीने के भीतर लागू नहीं किया गया, तो वह इस मामले को दोबारा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ले जाएंगे।
उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव पहले ही नगर निगम द्वारा पारित किया जा चुका है, जिसमें बलौंगी, बड़ माजरा, टीडीआई, सेक्टर 82, 91 सहित जीएमएडीए द्वारा विकसित किए गए कई नए क्षेत्रों को मोहाली नगर निगम की सीमाओं में शामिल करने की बात कही गई थी। प्रस्ताव पर प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई और आपत्तियां भी मांगी गईं, लेकिन अंतिम अधिसूचना अब तक जारी नहीं हुई।
डिप्टी मेयर ने बताया कि आरटीआई कार्यकर्ता राम कुमार द्वारा इस मुद्दे को लेकर पहले ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सरकार ने हलफनामा देकर सीमा विस्तार पर सहमति जताई थी। सरकार ने कोर्ट से छह महीने का समय मांगा था, जो अब समाप्त हो चुका है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में नाराजगी है।
बेदी ने कहा कि आगामी जनगणना से पहले यदि सीमा तय नहीं हुई, तो बाद में यह प्रक्रिया रुक सकती है और मोहाली नगर निगम चुनावों पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि तुरंत अधिसूचना जारी की जाए, वरना वह अवमानना और मानहानि की याचिका दाखिल करने के लिए मजबूर होंगे।