हेरोइन मामले में दोषी को एक साल कैद
75 ग्राम हेरोइन मामले में गिरफ्तार रवि कुमार को अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 व 29 में एक-एक साल की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना...
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75 ग्राम हेरोइन मामले में गिरफ्तार रवि कुमार को अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 व 29 में एक-एक साल की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने पर आरोपी की सजा दो महीने बढ़ा दी जाएगी। हालांकि इस मामले में दो आरोपी शामिल थे। रवि कुमार के सहआरोपी संदीप कुमार को अदालत 13 मई 2024 में भगौड़ा घोषित कर चुकी है। स्टेट टॉस्क फोर्स ने दोनों आरोपियों को गुप्त सूचना के आधार पर फेज-8 रामलीला ग्राउंड के पास स्थित पैट्रोल पंप से गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों के खिलाफ थाना एसटीएफ में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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