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रिश्वत के 8 साल पुराने मामले में हेड कांस्टेबल को सात साल की सजा

सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को आठ साल पुराने रिश्वत मामले में चंडीगढ़ पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने बीते सोमवार को राम...
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सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को आठ साल पुराने रिश्वत मामले में चंडीगढ़ पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने बीते सोमवार को राम कुमार को दोषी करार दे दिया था, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया था। अभी तक वह जमानत पर बाहर था। मई 2017 में सीबीआई ने उसे 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था।

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सीबीआई ने सारंगपुर के रहने वाले सत्या तिवारी और अनीता की शिकायत पर केस दर्ज किया था। अनीता ने शिकायत में बताया था कि उसका कुछ पारिवारिक कारणों के चलते किसी से झगड़ा चल रहा था। 17 फरवरी, 2017 को सारंगपुर थाना पुलिस ने उसके पति शिवनाथ सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और दो दिन बाद उसके पति को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस कर्मी उसे भी गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे थे। सारंगपुर थाने के कुछ पुलिसकर्मियों ने अनीता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वे उसके पति के खिलाफ केस खत्म करने के नाम पर रिश्वत मांग रहे थे। हेड कांस्टेबल ने उसे 10 हजार रुपये लेकर आने को कहा। अनीता ने परेशान होकर आरोपी के खिलाफ सीबीआई को शिकायत दे दी। सीबीआई ने फिर उसे पकड़ने के लिए 23 मई, 2017 को ट्रैप लगाया। आरोपी ने जैसे ही रिश्वत की रकम पकड़ी, तभी सीबीआई ने उसे दबोच लिया।

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