जाली सर्टीफिकेट से पंजाब पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन में ली नौकरी
जाली जाति सर्टीफिकेट बनाकर पंजाब के अलग-अलग विभागों में नौकरी हासिल करने के मामले में मोहाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी ने जाली जाति सर्टीफिकेट बनाकर पंजाब पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन में नौकरी हासिल की थी। आरोपी की पहचान अमीर सिंह निवासी फेज-10 मोहाली के रूप में हुई है। उसके खिलाफ थाना फेज-11 में धारा 420, 465, 468 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दरअसल, जाली जाति सर्टीफिकेट बनाकर पंजाब के अलग-अलग विभागों में नौकरी हासिल करने वाले मुद्दे को लेकर मोहाली में काफी समय से धरना लगा हुआ है और प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार को अपील भी की है कि जल्द ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जोकि जाली जाति सर्टीफिकेट बनाकर सरकारी नौकरियों का आनंद ले रहे हैं। नोडल आफिसर रिजर्वेशन मुख्य दफ्तर मोहाली ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाए थे कि अमीर सिंह उर्फ करनैल सिंह व हरप्रीत के सिंह (जिसकी मौत हो चुकी है) के जाली जाति सर्टीफिकेट संबंधी सक्रूटनी कमेटी के फैसले व पंजाब सरकार रिजर्वेशन सैल की ओर से जारी हिदायत अनुसार कार्रवाई की जाए। नोडिल आफिसर अनुसार विभागीय जांच में पाया कि अमीर सिंह उर्फ करनैल सिंह ने जाली जाति सर्टीफिकेट जनवरी 1995 को बनाकर पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन में नौकरी हासिल की थी। इसके अलावा हरप्रीत सिंह ने भी जाली सर्टीफिकेट अप्रैल 2002 को बनाया था। हरप्रीत के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक आईआरएस अधिकारी था। हरप्रीत सिंह पंजाब पुलिस के पूर्व एआईजी मालविंदर सिंह सिद्धू का दामाद था, जिसको मालविंदर सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ की अदालत में उस समय गोली मार कर हत्या कर दी थी, जब तलाक के मामले में दोनों पक्ष फैमिली कोर्ट में आए थे। उधर, मालविंदर सिंह सिद्धू काफी समय से बार-बार यह कह रहे थे कि उसके दामाद हरप्रीत सिंह व उसके पिता अमीर सिंह ने जाली सर्टीफिकेट बनाकर नौकरी हासिल की है और यह पुलिस आफिसर पर दवाब डालकर उसके खिलाफ मामले दर्ज करवाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व एआईजी मालविंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ भी विजिलेंस व मोहाली पुलिस की ओर से मामले दर्ज किए गए हैं। उधर, मोहाली पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।