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गमाडा 28 को कर सकता है कार्रवाई

फेज-1 गौ अस्पताल मामला
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मोहाली के फेज़-1 (सेक्टर-55) में गौ ग्रास सेवा समिति द्वारा चलाए जा रहे गौ अस्पताल का विवाद बढ़ता जा रहा है। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने इसे सीधा अनधिकृत कब्ज़ा करार देते हुए जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा है कि 28 अगस्त को पुलिस बल की मदद से यह जगह खाली करवाई जाए।

गमाडा ने मांग की है कि कार्रवाई के दौरान 1 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 30 पुरुष और 10 महिला पुलिसकर्मी मौके पर तैनात किए जाएं ताकि कानून-व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न न हो।

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गमाडा अधिकारियों के अनुसार, दफ्तरी रिकॉर्ड में इस गौ अस्पताल के लिए कभी कोई मंजूरी जारी नहीं की गई।

लापरवाही से गई जान

खरड़ की एक महिला की 18 अगस्त को दुखद मौत इसी अस्पताल में हो गई थी, जब उसकी चुन्नी चारा काटने वाली मशीन में फंस गई। इस मामलेमें एडवोकेट जसबीर सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत गमाडा से सवाल किया था कि यह अस्पताल किस अधिकारी की अनुमति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार सुरक्षा और कानून पालन की बात करती है, दूसरी ओर बिना मंजूरी चल रहा यह अस्पताल लोगों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। यह केवल कब्जा नहीं, बल्कि कानून का मज़ाक है। दूसरी ओर, समिति का कहना है कि वह गायों की सेवा और लोक-कल्याण के उद्देश्य से यह अस्पताल चला रही है।

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