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भूपेश राणा मर्डर केस में गौरव दोषी करार, चार बरी

मनीमाजरा, 19 दिसंबर (हप्र) बरवाला के भूपेश राणा मर्डर केस मामले में पंचकूला कोर्ट ने गौरव राणा उर्फ रोडा को दोषी करार दिया है जबकि चार अन्य को बरी कर दिया है। मामले में सजा 21 दिसंबर को सुनाई जाएगी।...

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मनीमाजरा, 19 दिसंबर (हप्र)

बरवाला के भूपेश राणा मर्डर केस मामले में पंचकूला कोर्ट ने गौरव राणा उर्फ रोडा को दोषी करार दिया है जबकि चार अन्य को बरी कर दिया है। मामले में सजा 21 दिसंबर को सुनाई जाएगी। भूपेश राणा को 16 अप्रैल 2018 को बरवाला में शिव मंदिर के पास 12 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था। मामले में पुलिस ने 6 लोगों को आरोपी बनाया था जिसमें से गौरव पटेल अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पांच आरोपियों में से जेल में बंद भूप्पी राणा, सुखप्रीत बूढा, कुलबीर सिंह और रामकुमार को पंचकूला अदालत ने बरी कर दिया है जबकि गैंगस्टर गौरव उर्फ रोडा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हत्या मामले में दोषी करार दिए गए गौरव रोडा को कड़ी सुरक्षा के बीच अंबाला जेल भेज दिया गया है।

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इस मामले में पुलिस को शिकायतकर्ता प्रतीक कुमार वासी बरवाला ने बताया था कि उसका बड़ा भाई भूपेश राणा जो जेल से पैरोल पर आया हुआ था, पिछले काफी समय से गौरव उर्फ रोडा, भूपेंद्र राणा, अशोक उर्फ शौकी, रिंकू के साथ रंजिश चल रही थी। उसका भाई 16 अप्रैल, 2018 को अमावस्या के कारण पितरों को माथा टेकने के लिए कार में साथी गौरव के साथ निकला था। जब वह रायवाली रोड के पास पहुंचे तो रास्ते में 5-6 युवक आये, जिनमें गौरव उर्फ रोडा, भूपेंद्र उर्फ भूप्पी, अशोक उर्फ शौकी व रिंकू ने भूपेश राणा पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

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