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नगर निकायों के लिए ट्रस्ट फंड पर नजर

पंजाब विस विशेष सत्र : शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार संबंधी विधेयक आज पेश करेगी मान सरकार

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चंडीगढ़, 28 सितंबर

पंजाब सरकार नियोजित विकास और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयक सोमवार को विधानसभा में पेश करेगी।

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पंजाब नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य 23 इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों में करोड़ों रुपये की संपत्तियों के निपटान से राजस्व पैदा करना और राज्य भर के 167 नगर निकायों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए वित्तीय संसाधनों का उपयोग करना है। इसके अलावा, पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2025, कॉलोनियों या क्षेत्रों का योजनाबद्ध तरीके से विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

पंजाब नगर सुधार (संशोधन) विधेयक सरकार को इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों से नगर विकास निधि में फंड ट्रांसफर करने में मदद करेगा। सरकार किसी भी नगर निकाय में इस फंड का उपयोग कर सकेगी। पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922 इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट फंड के इसके अधिकार क्षेत्र के बाहर उपयोग को प्रतिबंधित करता है।

लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और राजपुरा स्थित इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के पास करोड़ों रुपये की संपत्तियां हैं, जिनकी नीलामी विभिन्न कारणों से वर्षों से नहीं हो पाई है। इसके अलावा, कर्मचारियों की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस संशोधन से राज्य सरकार म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड का अपने विवेकानुसार इस्तेमाल करने की बेहतर स्थिति में होगी। वर्तमान में, सैकड़ों संपत्तियां और जमीन के टुकड़े अनुपयोगी पड़े हैं या अवैध कब्जे में हैं अथवा कानूनी विवादों में उलझे हुए हैं।

हाल ही में मंत्रिमंडल ने पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922 में धारा 69-बी जोड़ने को मंजूरी दी है, जिससे ट्रस्ट द्वारा भूमि, भवनों और अन्य संपत्तियों के निपटान से प्राप्त धनराशि को म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड में ट्रांसफर किया जा सकेगा।

विधानसभा में पेश किए जाने वाले अन्य विधेयकों में बीज (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2025; पंजाब व्यापार का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025; पंजाब जीएसटी (संशोधन) विधेयक, 2025; और पंजाब सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल हैं।

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