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बिजली कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल, एस्मा लागू

चंडीगढ़ में अब बिजली कर्मचारी अगर हड़ताल सकेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शहर में प्रशासन ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है। इस संबंध में यूटी प्रशासक की अनुमति के बाद चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा की...
सांकेतिक चित्र।
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चंडीगढ़ में अब बिजली कर्मचारी अगर हड़ताल सकेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शहर में प्रशासन ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है। इस संबंध में यूटी प्रशासक की अनुमति के बाद चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा की ओर से गजट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि बिजली की सप्लाई लोगों के लिए अनिवार्य सेवाओं के अधीन आती है। ऐसे में सीपीडीएल के कर्मचारी 26 जनवरी 2026 तक हड़ताल पर नहीं जा सकते। बिजली विभाग को एक फरवरी से प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंपा जा चुका है। यूटी प्रशासन के बिजली विभाग को जब से चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (सीपीडीएल) के हाथों में दिया है, तभी से कर्मचारी लगातार धरने प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे हैं। बिजली सप्लाई का जिम्मा चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (सीपीडीएल) को मिल चुका है। चंडीगढ़ प्रशासन ने सीपीडीएल के अधीन सभी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने को लेकर रोक लगा दी है।

 

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