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बेटे-बहू की प्रताड़ना का शिकार बुजुर्ग दंपति, मानवाधिकार आयोग ने पंचकूला के DC को दिए निर्देश

Haryana News: हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने बुजुर्गों के प्रति हो रहे अमानवीय व्यवहार पर सख्त रुख अपनाते हुए एक अहम आदेश जारी किया है। आयोग ने 82 वर्षीय अर्जन देव अग्रवाल और उनकी 72 वर्षीय पत्नी विजय अग्रवाल की...
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Haryana News: हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने बुजुर्गों के प्रति हो रहे अमानवीय व्यवहार पर सख्त रुख अपनाते हुए एक अहम आदेश जारी किया है। आयोग ने 82 वर्षीय अर्जन देव अग्रवाल और उनकी 72 वर्षीय पत्नी विजय अग्रवाल की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पंचकूला के उपायुक्त को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

शिकायत में बुजुर्ग दंपति ने आरोप लगाया कि उनका बेटा और बहू न केवल उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, बल्कि उन्हें घर से निकालने और संपत्ति हड़पने का प्रयास भी कर रहे हैं। यहां तक कि उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की धमकी दी गई और एक झूठा घरेलू हिंसा केस भी दर्ज कराया गया।

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दंपति ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के अंतर्गत बेदखली के लिए न्यायाधिकरण में याचिका दायर की थी, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने पाया कि यह व्यवहार न केवल अधिनियम की धारा 4, 23 और 24 का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का भी हनन है।

उन्होंने उपायुक्त पंचकूला को निर्देश दिए कि दंपति को स्थानीय पुलिस या प्रशासन के माध्यम से तुरंत सुरक्षा दी जाए, न्यायाधिकरण में लंबित कार्यवाही शीघ्र पूरी करवाई जाए और अगली सुनवाई से पूर्व पूरी रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाए।

आयोग के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा के अनुसार, अगली सुनवाई की तिथि 23 सितंबर 2025 तय की गई है और आदेश की प्रति सभी संबंधित अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं को भेज दी गई है।

यह आदेश प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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