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नशा तस्कर को 10 साल की सजा, 1 लाख 20 हजार जुर्माना

मोहाली की अदालत ने सुनाई सजा

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मोहाली, 16 मार्च (हप्र)मोहाली की जिला अदालत ने एक ड्रग मामले की सुनवाई दौरान आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सुनाई है। मामला न्यू चंडीगढ़ क्षेत्र में पड़ते गांव मुल्लांपुर गरीबदास का है। पुलिस ने एक नशा तस्कर को 5800 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। अब तीन साल बाद जिला अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी को 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी किया है, जुर्माना ना भरने पर आरोपी की छह महीने की अतिरिक्त सजा बढ़ा दी जाएगी।

यह मामला 12 अप्रैल 2024 का है, जब मुल्लांपुर गरीबदास थाना पुलिस ने रतवाड़ा मोड़ के पास नाका लगा रखा था। शाम करीब साढ़े चार बजे चंडीगढ़ की तरफ से एक व्यक्ति बैग लेकर आता हुआ दिखा। पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से 5800 नशीली गोलियां बरामद हुईं, जिनके बारे में वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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आरोपी के वकील ने दावा किया कि उनके क्लाइंट से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था और उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनके अनुसार, मामले के गवाहों के बयान में असहमति थी और सभी गवाह पुलिसकर्मी थे, जबकि कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास कई मामले होते हैं और प्रत्येक को याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन रिकवरी को झुठलाया नहीं जा सकता। अदालत ने आरोपी के परिवार और पहले से किसी अपराध से मुक्त होने की बात भी सुनी, लेकिन फिर भी उसने यह फैसला लिया कि नशे के तस्करों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।

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