जमानत के बावजूद पुलिस ने दोबारा किया अरेस्ट
जमानत के बावजूद पुलिस की ओर से आरेापी को दोबारा अरेस्ट करने के मामले में कालका कोर्ट ने अरेस्ट को अवैध करार कर रिलीज कर दिया। पिंजौर के एक मामले में आरोपी प्रवेश शर्मा को पुलिस ने 26 जून को हिरासत में लिया था और 27 जून को जब कोर्ट में पेश किया तो आरोपी के वकील दीपाशु बंसल ने आरोपी की तरफ से पक्ष रखा और कोर्ट ने पुलिस रिमांड को रिजेक्ट करते हुए आरोपी को रेगुलर बेल देते हुए मामला 27 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया। इसी बीच, 15 जुलाई पुलिस ने आरोपी को दोबारा थाने में बुलाया और आरोपी को थाने में 24 घंटे से अधिक अवैध हिरासत में रखा और प्रताड़ित किया। आरोपी के वकील दीपांशु बंसल की ओर से कालका कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर उपमंडल न्यायाधीश कालका अभिमन्यु राजपूत की अदालत ने पुलिस को आरोपी को तुरंत रिलीज करने के आदेश दिए। अदालत ने 18 जुलाई के लिए मामले को स्थगित करते हुए मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई और कस्टोडियल वायलेंस समेत आगामी कार्यवाही के लिए केस की तिथि निश्चित की। मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए अवैध हिरासत की जांच हेतु रिपोर्ट मांगी है और वह जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवाने के लिए कहते हुए सीसीटीवी फ़ुटेज को सुरक्षित करने का आदेश जारी किया है।