डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने की मध्यस्थता से समाधान की पेशकश
मोहाली के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी द्वारा फेज-6 स्थित बंद पड़े बस अड्डे और उससे जुड़ी एकतरफा सड़क को खोलने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका (पीआईएल) में अब मध्यस्थता के जरिए समाधान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 30 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी संबंधित पक्षों को आपसी बातचीत और मध्यस्थता के जरिए इस मामले का हल निकालने की सलाह दी थी। अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है। डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने इस दिशा में पहल करते हुए पंजाब के मुख्य सचिव, हाउसिंग और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव, ट्रांसपोर्ट विभाग, एसएएस नगर के डिप्टी कमिश्नर, गमाडा के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और नगर निगम मोहाली के कमिश्नर को पत्र भेजकर जानकारी दी है कि वह और उनकी कानूनी टीम मध्यस्थता के लिए पूरी तरह से उपलब्ध हैं। बेदी ने अपने पत्र में लिखा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए वह चाहते हैं कि यह विवाद बातचीत के माध्यम से सुलझे।
उन्होंने कहा कि बस अड्डे को पूरी तरह चालू किया जाए और उसके साथ लगती 30 फुट चौड़ी एकतरफा सड़क, जो पंजाब और हिमाचल के लिए प्रवेश द्वार मानी जाती है, उसे भी दोबारा खोला जाए। डिप्टी मेयर ने उम्मीद जताई कि संबंधित विभाग उनके पत्र का शीघ्र जवाब देंगे ताकि इस दिशा में आगे की कार्रवाई की जा सके।