मोहाली में बूथों पर दो मंज़िल बनाने की अनुमति देने की मांग
बूथ एंड बे-शॉप एसोसिएशन, एस.ए.एस. नगर मोहाली के अध्यक्ष सरबजीत सिंह प्रिंस, व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अकविंदर सिंह गोसल और मोहाली प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डी.एस. बेनीपाल के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल ने मोहाली विधायक कुलवंत सिंह से मुलाकात की और यह मांग रखी कि शहर में बूथ मालिकों को दो मंज़िला निर्माण की अनुमति दी जाए। इस समय एक मांग पत्र भी विधायक को सौंपा गया।
प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, विधायक कुलवंत सिंह ने उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और आश्वासन दिया कि इस मांग को पूरा करवाने के लिए वे मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। एसोसिएशन ने कहा कि ड्राफ्ट पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स 2025 के अनुसार बूथों पर केवल भूतल (ग्राउंड फ्लोर) तक ही निर्माण की अनुमति है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आज के समय छोटे व्यवसायियों के लिए इतनी छोटी जगह में कारोबार चलाना बेहद मुश्किल है। महंगाई और बढ़ते खर्चों के कारण वे नया प्लॉट खरीदने में सक्षम नहीं हैं। यदि पहली मंज़िल बनाने की अनुमति दी जाए तो छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रतिनिधियों ने दलील दी कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हूडा) ने पंचकूला में बूथ मालिकों को पहली मंज़िल बनाने की अनुमति दी है और लगभग 3,90,000 रुपये प्रति बूथ शुल्क भी वसूला गया है। उन्होंने मांग की कि मोहाली में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
आंकड़ों के अनुसार, एस.ए.एस. नगर मोहाली के फेज़-1 से फेज़-11 और सेक्टर 37 से 71 तक लगभग 2980 बूथ और 390 सिंगल स्टोरी शॉप्स हैं। यदि पूड्डा/गमाडा द्वारा पहली मंज़िल के निर्माण की अनुमति दी जाती है तो लगभग 130 करोड़ रुपये शुल्क के रूप में प्राप्त होंगे, जबकि नक्शा पास कराने की फीस से और 32 करोड़ रुपये का लाभ होगा। अवसर पर राजीव टंडन, अशोक नारंग, विकास कुमार और हरलीन सिंह सेठी भी उपस्थित रहे।