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Modified Vehicles पर कार्रवाई में ढिलाई : पंजाब डीजीपी समेत चार अफसरों पर हाईकोर्ट ने लगाया दो लाख रुपये जुर्माना

अदालत ने कहा-आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं’
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Modified Vehicles पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ने सड़कों पर चल रहे संशोधित (मॉडिफाइड) वाहनों पर नियंत्रण के अपने आदेशों की अनदेखी करने पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव सहित चार वरिष्ठ अधिकारियों पर कुल दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

जस्टिस  सुदीप्ति शर्मा ने कहा कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद अधिकारियों ने न तो कोई अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की और न ही अदालत के निर्देशों पर अमल किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी तंत्र द्वारा इस तरह की ढिलाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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जुर्माने की राशि चारों अधिकारियों के वेतन से 50,000 रुपये 50,000 रुपये काटकर पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन अफसरों पर लगा जुर्माना

2023 के आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई

यह आदेश ‘शहीद भगत सिंह मिनी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य’ मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया गया। इस याचिका में अदालत से मांग की गई थी कि राज्य सरकार संशोधित वाहनों पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए। अदालत ने 2023 में दिए अपने आदेश में यह सुनिश्चित करने को कहा था कि ऐसे वाहन सड़क सुरक्षा के लिए खतरा न बनें।

अगली सुनवाई 27 नवंबर को

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 नवंबर तय की है और चेतावनी दी है कि यदि इस बार भी अनुपालन रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो और कठोर कार्रवाई की जाएगी।

 

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