आतिश गुप्ता
चंडीगढ़, 28 अप्रैल
चंडीगढ़ में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या के कारण प्रशासन ने रात 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। ये आदेश 29 अप्रैल से लागू होंगे। इस दौरान दौरान गैर-जरूरी यातायात बंद रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी रात 9 बजे तक की जा सकती है। कोरोना व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक के बाद पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि शहर में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे।