नगर निगम पंचकूला की वार्ड डिलिमिटेशन समिति से विपक्ष को बाहर करने पर विवाद गहराता जा रहा है। वार्ड नंबर 18 के पार्षद संदीप सिंह ने प्रशासन और राज्य सरकार को कानूनी नोटिस भेजकर आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। संदीप सिंह का कहना है कि 28 जुलाई 2025 को गठित समिति में कांग्रेस के दो और सत्ताधारी दल के तीन सदस्य शामिल थे, लेकिन 16 सितंबर 2025 को जारी आदेश में विपक्षी सदस्यों को हटाकर समिति पूरी तरह सत्तापक्ष की बना दी गई। इसे अलोकतांत्रिक और अवैध बताते हुए उन्होंने कहा कि यह जनता के अधिकारों का हनन है।
कांग्रेस पार्षद संदीप सोही ने भी वकील दीपांशु बंसल के माध्यम से मुख्य सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और नगर निगम पंचकूला आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें अवैध समिति को निरस्त कर नई समिति गठित करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
संदीप सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि सात दिन के भीतर नियमों के अनुरूप समिति का गठन नहीं किया गया तो वह पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की शरण लेंगे।