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हत्या के 6 साल पुराने मामले में दोषी को उम्रकैद

वर्ष 2019 में घटित हत्या के एक मामले में पंचकूला की स्थानीय अदालत ने बुधवार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, मृतक गगनदीप सिंह बेदी की पत्नी तनु शर्मा, निवासी जिला होशियारपुर (हाल किरायेदार सेक्टर-26...
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वर्ष 2019 में घटित हत्या के एक मामले में पंचकूला की स्थानीय अदालत ने बुधवार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, मृतक गगनदीप सिंह बेदी की पत्नी तनु शर्मा, निवासी जिला होशियारपुर (हाल किरायेदार सेक्टर-26 पंचकूला) ने 10 अगस्त, 2019 को थाना सेक्टर-5 में मामला दर्ज करवाया था कि उस दिन संदीप कुमार उर्फ सिपू (31) निवासी महाराज बस्ती, बठिंडा, जो उनका पुराना परिचित था, उनके घर आया। रात को साथ में खाना खाने के बाद सभी सो गए। अगली सुबह तनु शर्मा ने संदीप को नाश्ता करवाया और उनके पति गगनदीप संदीप को कार से जीरकपुर छोड़ने गए। कुछ समय बाद जब गगनदीप का फोन नहीं लगा और बाद में स्विच ऑफ हो गया, तो चिंता होने पर वह उन्हें खोजने निकलीं। इस दौरान पुलिस से सूचना मिली कि गगनदीप की मौत हो चुकी है। उनकी कार में संदीप का बैग भी मिला और उसका फोन भी बंद था।

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