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Chandigarh School Admission: शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशानिर्देश, हर बच्चे का दाखिला होगा

चंडीगढ़, 8 अप्रैल (ट्रिन्यू) Chandigarh School Admission: शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सभी कक्षाओं में नए दाखिलों को लेकर स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग का संकल्प है कि “कोई भी बच्चा शिक्षा से...
सांकेतिक फोटो।
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चंडीगढ़, 8 अप्रैल (ट्रिन्यू)

Chandigarh School Admission: शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सभी कक्षाओं में नए दाखिलों को लेकर स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग का संकल्प है कि “कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे”, और इसी उद्देश्य से यह सुनिश्चित किया गया है कि हर स्कूल में हर आवेदन स्वीकार किया जाएगा – भले ही वहां सीट उपलब्ध हो या नहीं।

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यदि स्कूल में सीट नहीं है तो फॉर्म उसी दिन शाम तक या अधिकतम अगले कार्यदिवस में संबंधित क्लस्टर स्कूल को भेजना अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि अभिभावकों को पहले ही जानकारी दे दी जाए कि सीट न होने की स्थिति में उन्हें नजदीकी स्कूल से कॉल आएगा।

शहर के भीतर ट्रांसफर सिर्फ विशेष कारणों पर

इन्ट्रा-सिटी ट्रांसफर केवल चिकित्सकीय कारण, भाई-बहन का मामला या अन्य गंभीर कारणों पर ही होगा। इसकी स्वीकृति संबंधित DEO कार्यालय से लेनी होगी और यह भी सीट उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

क्लस्टर स्कूल करेंगे फॉर्म का आगे समन्वय

फॉर्म प्राप्त करने वाले स्कूल यदि दाखिला नहीं दे सकते तो प्रतिदिन के आधार पर फॉर्म क्लस्टर स्कूल को भेजें। क्लस्टर स्कूल यह सुनिश्चित करें कि फॉर्म उसी क्लस्टर के ऐसे स्कूल को भेजे जाएं जहाँ सीट उपलब्ध है। यदि क्लस्टर में भी सीट नहीं है, तो क्लस्टर इंचार्ज अन्य निकटवर्ती क्लस्टर से समन्वय कर दाखिले की प्रक्रिया पूरी करेगा और इसकी सूचना DEO कार्यालय को देगा।

दस्तावेज़ अधूरे हों तो भी दाखिला नहीं रुकेगा

प्रवेश देने वाले स्कूल अभिभावकों से संपर्क करें और उन्हें प्रक्रिया में पूरी मदद दें। यदि कोई दस्तावेज़ नहीं है, तो 45 दिन में दस्तावेज़ जमा करने के अभिभावक के शपथपत्र के साथ प्रोविजनल प्रवेश दें। सभी दस्तावेज़ मिलने के बाद दाखिला नियमित कर दिया जाए।

प्रत्येक स्कूल में नामांकित होगा एक प्रवेश प्रभारी

सभी स्कूलों में एक प्रवेश प्रभारी नियुक्त किया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि दाखिला प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। विशेष रूप से अशिक्षित या कम पढ़े-लिखे अभिभावकों की सहायता सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्कूल से ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि उन्होंने सहयोग नहीं किया।

 

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