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Chandigarh Property Tax : 31 मई तक चुकाएं प्रॉपर्टी टैक्स, वरना देना होगा भारी जुर्माना और ब्याज

एमसी कमिश्नर की अपील – समय पर भुगतान कर छूट पाएं, नहीं मिलेगा आगे कोई मौका
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चंडीगढ़, 22 मई

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Chandigarh Property Tax : नगर निगम चंडीगढ़ के आयुक्त अमित कुमार, आईएएस ने शहरवासियों और संस्थानों से अपील की है कि वे मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स और सेवा शुल्क तय समय पर जमा करें। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 31 मई के बाद छूट की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी, और देरी करने वालों को 25% जुर्माना तथा 12% वार्षिक ब्याज देना होगा।

समय पर भुगतान पर आकर्षक छूट

यदि भुगतान निर्धारित समयसीमा में किया जाता है, तो करदाताओं को निम्नलिखित छूट का लाभ मिलेगा:

आवासीय संपत्तियों पर: 20% तक की छूट

व्यावसायिक, औद्योगिक, संस्थागत व सरकारी संपत्तियों पर: 10% तक की छूट

भुगतान की अंतिम तिथियां:

कैश/ऑनलाइन भुगतान के लिए: 31 मई, 2025

चेक/डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान के लिए: 27 मई, 2025

आयुक्त की अपील

आयुक्त अमित कुमार ने कहा, “प्रॉपर्टी टैक्स का समय पर भुगतान नगर निगम की सेवाओं की गुणवत्ता और विकास कार्यों की गति सुनिश्चित करता है। हम सभी नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे चंडीगढ़ के विकास में भागीदार बनें और समय से भुगतान कर छूट का लाभ उठाएं।”

भुगतान के विकल्प

ऑनलाइन भुगतान: www.mcchandigarh.gov.in

ऑफलाइन भुगतान: चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किसी भी सम्पर्क केंद्र (Sampark Centre) पर

ड्राफ्ट किसके नाम पर बनाएं

आवासीय संपत्तियों के लिए: “Residential Property Tax Commissioner, MC Chandigarh”

अन्य सभी श्रेणियों के लिए: “Property Tax Commissioner, MC Chandigarh”

कचरा शुल्क भी साथ लिया जाएगा

व्यावसायिक, संस्थागत व सरकारी इमारतों से कचरा संग्रह शुल्क भी वसूला जाएगा (जहां यह पहले से जल बिल में नहीं जोड़ा गया है)।

सरकारी इमारतों को लागू प्रॉपर्टी टैक्स का 75% सेवा शुल्क के रूप में देना होगा।

संपर्क जानकारी

कोई भी सहायता लेने के लिए करदाता नगर निगम कार्यालय, सेक्टर-17, चंडीगढ़ के ग्राउंड फ्लोर स्थित टैक्स शाखा में संपर्क कर सकते हैं या 0172-5021618 पर कार्यदिवसों में कॉल कर सकते हैं।

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