Chandigarh News : चंडीगढ़ में साइबर कैफे पर सख्ती, अब पहचान पत्र के बिना प्रवेश नहीं
Chandigarh News : साइबर कैफे के बढ़ते उपयोग और इनके जरिए असामाजिक तत्वों व अपराधियों की गतिविधियों को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने कड़े आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार, 23 सितंबर 2025 से 21 नवंबर 2025 तक सभी साइबर कैफे संचालकों को नए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
आदेश के मुख्य प्रावधान
बिना पहचान स्थापित किए किसी भी व्यक्ति को साइबर कैफे में प्रवेश नहीं मिलेगा।
हर आगंतुक का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र रजिस्टर में दर्ज कर हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य।
पहचान आधार, मतदाता कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड या फोटो क्रेडिट कार्ड से ही होगी।
साइबर कैफे का सर्वर लॉग कम से कम छह महीने तक सुरक्षित रखना होगा।
संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी।
उपयोगकर्ता किस कंप्यूटर पर कार्य कर रहा है, उसका रिकॉर्ड बनाए रखना अनिवार्य।
सुरक्षा के मद्देनजर फैसला
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि साइबर कैफे का गलत इस्तेमाल कर आतंकवादी व असामाजिक तत्व ई-मेल और अन्य माध्यमों से जनता में भय फैला सकते हैं और सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह कर सकते हैं। सार्वजनिक शांति और राज्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।