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Chandigarh News : चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स दरों में संशोधन, व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों पर राहत

Chandigarh News : चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स दरों में संशोधन, व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों पर राहत
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चंडीगढ़, 23 अप्रैल

चंडीगढ़ प्रशासन ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में संशोधन किया है। स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना के अनुसार, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत और आवासीय संपत्तियों पर लागू टैक्स दरों को कम कर दिया है। यह संशोधन पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 90(3) के तहत किया गया है, जिसे चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश पर लागू किया गया है।

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अब नए टैक्स दरें इस प्रकार होंगी

वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों पर अब सालाना किराए योग्य मूल्य (ARV) का 5% टैक्स लिया जाएगा, जो पहले 6 प्रतिशत था। आवासीय संपत्तियों पर अब चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पहले से तय दरों का दो गुना टैक्स लगेगा, जबकि पहले तीन गुना दर लागू थी। इसके अलावा, विभिन्न सेक्टरों और क्षेत्रों के लिए आवासीय संपत्तियों पर भी संशोधित टैक्स दरें अधिसूचित की गई हैं।

उदाहरण के तौर पर:

सेक्टर 1 से 19 और 26 से 28 तक के क्षेत्रों में अब खाली प्लॉट पर ₹5 प्रति वर्ग गज और बने हुए क्षेत्र पर ₹2.50 प्रति वर्ग फुट टैक्स लगेगा।

अन्य क्षेत्रों जैसे सेक्टर 39 से 56 एवं अन्य में खाली प्लॉट पर ₹3 प्रति वर्ग गज और बने हुए क्षेत्र पर ₹1.50 प्रति वर्ग फुट टैक्स लिया जाएगा।

500 वर्ग फुट या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले सीएचबी फ्लैट्स व सहकारी समितियों के फ्लैट्स पर टैक्स दर ₹3 से घटाकर ₹2 प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष कर दी गई है।

पुराना टैक्स जमा करने वालों को राहत

जिन संपत्ति मालिकों ने 31 मार्च 2025 की अधिसूचना के अनुसार पहले ही टैक्स जमा कर दिया है, उनके द्वारा अधिक राशि का समायोजन आगामी वर्षों में किया जाएगा।

प्रशासन का उद्देश्य

यह कदम शहरवासियों पर टैक्स बोझ कम करने और कर संग्रहण को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिसूचना को व्यापक प्रचार के लिए मीडिया और चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट पर भी जारी किया गया है।

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